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वीकेंड कर्फ्यू के लिए ई-पास बनाना है तो ये चीजें जरूरी, जानिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

ई-पास केवल परिवहन सेवा, उत्पादन इकाई, भंडारण और जरूरी सेवाओं से संबंधित दुकानों में काम करने वाले लोगों को मिल सकेगा। इसे बनाने के लिए ऑनलाइन तरीका अपना जाएगा।

वीकेंड कर्फ्यू के लिए ई-पास बनाना है तो ये चीजें जरूरी, जानिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
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आज यानी 8 जनवरी शनिवार से राजधानी दिल्ली (Delhi) में वीकेंड कर्फ्यू (weekend curfew) लागू है। ऐसे में लोगों के लिए घर से निकलना मना है। हालांकि, जरूरत होने पर बाहर निकला जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास ई-पास (E-pass) होना जरूरी है। ई-पास केवल परिवहन सेवा (transport service), उत्पादन इकाई (production unit), भंडारण (Storage) और जरूरी सेवाओं से संबंधित दुकानों में काम करने वाले लोगों (people working in shops) को मिल सकेगा। इसे बनाने के लिए ऑनलाइन तरीका अपना जाएगा। अगर आप भी ई-पास बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ चीजों का साथ होना जरूरी है। आइए आपको इसके बारे में बताने के साथ ही ई-पास के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया भी बताते हैं...

ई-पास के लिए ये चीजें होना जरूरी

अगर आप भंडारण, परिवहन सेवा, उत्पादन इकाई और आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों में कार्य करते हैं तो आप ई-पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कार्य करने वाली जगह का पंजीकरण लाइसेंस, GST नंबर वाला फर्म लेटर हैड पर लिखकर अप्लाई करें। हालांकि, इन सबके बाद भी आपको ई-पास बनाने में समस्या आ रही है और ई-पास अप्लाई करने के बाद ई-पास नहीं मिल पा रहा है तो आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे करें आवेदन

अगर आप ई-पास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकारी वेबसाइट www.delhi.gov.in पर लॉगइन करना होगा। यहां आपको स्क्रोलिंग करने के बाद नीचे की ओर लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिखेगा। यहां आपको वीकेंड या नाइट कफ्यू का लिंक दिखेगा। जिस पर क्लिक कर नया पेज ऑपन हो गया जाएगा। जहां भाषा का चयन कर आप ई-पास का विकल्प चुनकर सब्मिट कर दें। इसके बाद ई-पास का फॉर्म ऑपन होगा। यहां आपको अपना नाम, फोन नंबर,पता, पास की अवधि, जिला और किस सेवा के लिए पास बनवाना है वो भी बताना होगा। इस प्रक्रिया के लिए आपको अपना पहचान पत्र भी अप्लाई करना होगा। इसके अलावा दुकान, विजिटिंग कार्ड, व्यापार का लाइसेंस आदि भी अप्लोड करना जरूरी है।

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