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सरकार का बड़ा फरमान: अब कालेधन की जानकारी देने पर मिलेगा पांच करोड़ रुपये का इनाम, जानिए क्या है प्रोसेस

अब सरकार ने कालेधन का पता लगाने का ऐसा तरीका निकाला है जिससे आपकी करोड़ों की लौटरी लग सकती है। जी हां, आप अगर किसी भी कालेधन (Black money) रखने वाले की जानकारी सरकार को देते हैं तो आपको सरकार इनाम के रूप में पांच करोड़ देगी।

सरकार ने दिया ऐसा मौका : अब कालेधन की जानकारी देने पर मिलेगा पांच करोड़ रुपये का इनाम, जानिए क्या है प्रोसेसर
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अब कालेधन की जानकारी देने पर मिलेगा पांच करोड़ रुपये का इनाम

नई दिल्ली। अब सरकार ने कालेधन का पता लगाने का ऐसा तरीका निकाला है जिससे आपकी करोड़ों की लौटरी लग सकती है। जी हां, आप अगर किसी भी कालेधन (Black money) रखने वाले की जानकारी सरकार को देते हैं तो आपको सरकार इनाम के रूप में पांच करोड़ देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने पर तो जानकारी देने वाले के नाम का भी खुलासा हो जाएगा। तो घबराइए मत ब्लैकमनी की जानकारी देने वाले का नाम भी गोपनीय रखने का आयकर विभाग ने भरोसा दिलाया है।

ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत

इनकम टैक्स विभाग ने ब्लैक मनी की जानकारी देने के लिए ऑनलाइन' सुविधा शुरू कर दी है। इसके माध्यम से कोई भी किसी व्यक्ति अथवा कंपनी की देश या विदेशों में अवैध संपत्ति, बेनामी संपत्ति के अलावा टैक्स चोरी की जानकारी दी जा सकती है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। सीबीडीटी ने बताया है कि उसके ई-फाइलिंग पोर्टल पर सोमवार से 'कर चोरी अथवा बेनामी संपत्ति होल्डिंग की जानकारी देने संबंधी' लिंक को एक्टिव कर दिया गया है। आयकर विभाग के लिंक पर जाकर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। इस शिकायत के लिए आपके पास स्थायी खाता संख्या (पैन) या आधार नंबर होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास यह दोनों नहीं है, तो भी आप ब्लैक मनी के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यहां पर ऑनलाइन ब्लैक मनी की जानकारी देने के बाद आपको ओटीपी आधारित वैद्यीकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।

किस तरह देनी होगी जानकारी

इनकम टैक्स विभाग के पास शिकायत दर्ज कराने के बाद आपको एक विशिष्ट नंबर मिलेगा। इसकी मदद से ब्लैक मनी की जानकारी देने वाला यह जान सकेगा कि उसकी शिकायत पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग की बेवसाइट पर शिकायत को दो तरह से किया जा सकता है। एक तरीका है सामान्य जानकारी देना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इनाम भी मिले तो आपको अलग तरीके से शिकायत जानकारी देनी होगी। आयकर विभाग की बेवसाइट पर दोनों तरह से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी गई है। वर्तमान में लागू योजना के अनुसार बेनामी संपत्ति के मामले में 1 करोड़ रुपये और विदेशों में कालाधन रखने सहित अन्य कर चोरी के मामले में कुछ शर्तों के साथ 5 करोड़ रुपये तक का इनाम पाया जा सकता है।

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