अंतिम मौका: हरियाणा सरचार्ज माफी योजना में 11 नवंबर तक पाएं बकाया बिलों पर 100% छूट
पात्र घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को बकाया सरचार्ज में 100% छूट मिलेगी। यदि ये उपभोक्ता मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करते हैं, तो उन्हें मूल बिल पर 10% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी।
हरियाणा सरचार्ज माफी योजना।
हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण खबर है। हरियाणा ऊर्जा विभाग ने बिजली सरचार्ज माफी योजना की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 11 नवंबर कर दिया है। अब डिफाल्टर उपभोक्ता इस विस्तारित अवधि का लाभ उठाते हुए अपने बकाया बिजली बिल जमा करवा सकते हैं। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज की ओर से मई में शुरू की गई यह योजना लाखों घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को उनके सालों पुराने बकाया सरचार्ज से शत-प्रतिशत मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखती है।
प्रबंध निदेशक ए. श्रीनिवासन ने बताया कि यह योजना उन सभी उपभोक्ताओं के लिए वैध है जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के डिफाल्टर थे और आज तक डिफाल्टर बने हुए हैं। यह ऐतिहासिक पहल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित निजी उपभोक्ता, कृषि श्रेणी, सरकारी संस्थाएं, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं को इसका लाभ दे रही है।
मूल बिलों पर भी 10% की अतिरिक्त राहत
इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण केवल सरचार्ज की माफी नहीं है, बल्कि मूल राशि पर दी जाने वाली अतिरिक्त छूट है। प्रबंध निदेशक ए. श्रीनिवासन के अनुसार यदि पात्र घरेलू और कृषि उपभोक्ता बकाया मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करते हैं, तो उन्हें न केवल पूरा सरचार्ज माफ किया जाएगा, बल्कि मूल राशि पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। यह उपभोक्ताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वे न्यूनतम भुगतान करके अपने बिजली बिलों के बोझ को पूरी तरह से समाप्त कर दें।
विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए भुगतान के विकल्प
घरेलू उपभोक्ता जो योजना में भाग लेना चाहते हैं, उनके पास बकाया मूल राशि का भुगतान करने के लिए काफी लचीलापन है। वे इसे अधिसूचना की तारीख तक एकमुश्त जमा कर सकते हैं, या फिर 8 मासिक अथवा 4 द्विमासिक किस्तों में भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं। इस दौरान, बकाया सरचार्ज राशि को 8 चालू मासिक या 4 द्विमासिक बिलों के नियमित भुगतान के साथ किस्तों में माफ कर दिया जाएगा।
इसी तरह, कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। उनके पास बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या 3 बिलिंग चक्रों में करने का विकल्प होगा (कृषि उपभोक्ताओं का बिलिंग चक्र आमतौर पर 4 महीने में एक बार होता है)। बकाया सरचार्ज राशि को 3 चालू बिल के नियमित भुगतान के साथ किस्तों में माफ किया जाएगा।
सरकारी और औद्योगिक श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधान
सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत और अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी कनेक्शन वाले उपभोक्ता यदि इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो उन्हें बकाया मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा, जिसके बाद उनका सरचार्ज पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाएगा।
औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए 50% अधिभार माफी का प्रावधान है। उन्हें कुल मूल राशि के साथ 50 प्रतिशत अधिभार राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा, जिसके बाद शेष 50 प्रतिशत अधिभार राशि माफ कर दी जाएगी। हालांकि, उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि यदि वे 6 चालू बिलों के भुगतान में चूक करते हैं, तो पूर्ण अधिभार राशि पुनः प्राप्त कर ली जाएगी।
न्यायिक मामलों और कटे हुए कनेक्शनों पर राहत
योजना में उन उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया है जिनके मामले वर्तमान में बिलिंग विवादों के कारण किसी न्यायिक फोरम में लंबित हैं। ऐसे उपभोक्ता मामला वापस लेकर इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे। यह उन्हें अदालती झंझटों से बचाते हुए त्वरित राहत प्रदान करता है। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए हैं, उन्हें भी लाभ मिलेगा। एकमुश्त राशि या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर लागू पुनः कनेक्शन शुल्क के बाद कनेक्शन फिर से जोड़ दिया जाएगा। हालांकि, इसमें समय की सीमा का ध्यान रखना होगा। कृषि श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणियों के लिए छह महीने के भीतर कनेक्शन कटा होना चाहिए, जबकि कृषि श्रेणी में कनेक्शन दो साल से अधिक पुराना कटा नहीं होना चाहिए।
उपभोक्ताओं से संपर्क कर योजना की पूरी जानकारी मिलेगी
प्रबंध निदेशक ए. श्रीनिवासन और मुख्य अभियंता वाणिज्यिक अनिल शर्मा ने सभी ऑपरेशन के कार्यकारी अभियंताओं और एसडीओ को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे उपभोक्ताओं से सक्रिय रूप से संपर्क करें और उन्हें योजना के लाभों के बारे में पूरी जानकारी दें।
बकायेदार उपभोक्ताओं को यह ध्यान रखना होगा कि बकाया राशि का भुगतान निर्धारित किस्तों में ही करना है। किसी भी किश्त के चूकने पर बकाया राशि को वर्तमान किस्तों के साथ अंतिम किस्त तक चुकाना अनिवार्य होगा, अन्यथा पूरा सरचार्ज वापस ले लिया जाएगा और उपभोक्ता को योजना से बाहर माना जाएगा। यह योजना हरियाणा के सभी डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए अपने बिजली बिलों को निपटाने और आर्थिक रूप से राहत पाने का एक महत्वपूर्ण मौका है। 11 नवंबर की अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए सभी पात्र उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।
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