Delhi Excise Policy Case: केजरीवाल की याचिका पर आज HC में हुई सुनवाई, कोर्ट ने ईडी से दो हफ्ते में मांगा जवाब

Delhi Excise Policy Case: हाई कोर्ट में आज यानी बुधवार को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली के सीएम की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनू सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत मांगी है।

Updated On 2024-03-20 12:36:00 IST
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से बार-बार समन भेजे जाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में आज यानी बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को जारी किए गए सभी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल, 2024 तय की गई है। इस दौरान दिल्ली के सीएम की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत मांगी है। इस पर ईडी की तरफ पेश वकील ने कहा कि वह पेशी से बच रहे हैं और हर बार अलग-अलग बहाना बना रहे हैं। 

हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब 

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि दिल्ली के सीएम की तरफ से जो याचिका दायर की गई है, वो सुनवाई के योग्य नहीं है। हम इस पर जवाब दाखिल जरूर करेंगे। हाई कोर्ट ने इस ईडी से सवाल किया है कि क्या अभी भी कोई समन है। इसके जवाब में जांच एजेंसी ने बताया कि गुरुवार के लिए एक समन भेजा गया है। इस दौरान केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत मांगी है। वहीं, आप नेताओं का कहना है कि ईडी पूछताछ के बहाने बुलाकर केजरीवाल को गिरफ्तार करने के विचार में हैं। 

ईडी- केजरीवाल अपने विशेष अधिकारों की मांग कर रहे

ईडी के वकील से हाई कोर्ट ने पूछा कि जांच एजेंसी तरफ से सीएम को पहला समन कब जारी किया गया था। इसके जवाब में वकील एस वी राजू ने कहा कि पहला समन 2 नवंबर, 2023 को जारी हुआ था। मगर अब केजरीवाल लोकसभा चुनाव को लेकर समन से बचने के अलग-अलग बहाना कर रहे हैं। उन्होंने अदालत में कहा कि इस मामले में कई आरोपी गिरफ्तार है। आगे कहा कि केजरीवाल खुद को खास व्यक्ति मानते हैं, वह अपने लिए विशेष अधिकारों की मांग कर रहे हैं। अब हाई कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 

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