Gift tax rules: परिवार को पैसे या प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं? जानिए कब देना होगा टैक्स और कब नहीं
Gift tax rules:परिवार के सदस्यों को दी गई रकम या संपत्ति पर कोई गिफ्ट टैक्स नहीं लगता। दोस्तों या गैर-रिश्तेदारों को 50 हजार से ज्यादा का गिफ्ट देने पर टैक्स देना पड़ सकता है।
भारत में गिफ्ट टैक्स को लेकर क्या है नियम। क्या खून के रिश्ते में गिफ्ट देने पर भी कर लगता है।
Gift tax rules: अगर आप अपने बच्चों या माता-पिता को पैसे या प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं, तो टैक्स की चिंता करने की जरूरत नहीं,बस नियमों की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। भारत के इनकम टैक्स कानून में साफ तौर पर बताया गया है कि कौन-से गिफ्ट टैक्स-फ्री हैं और किस पर टैक्स देना होगा।
सबसे बड़ी राहत यह है कि अगर आप अपने परिवार के करीबी सदस्यों, जैसे बच्चे, माता-पिता, पति/पत्नी या भाई-बहन को पैसे या संपत्ति देते हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। चाहे आप अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए 10 लाख दें या मां को नई कार खरीदने के लिए पैसे ट्रांसफर करें, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इनकम टैक्स ऐक्ट में रिलेटिव को परिभाषित किया गया है और इसमें माता-पिता, बच्चे, भाई-बहन और ससुराल पक्ष के सदस्य भी शामिल हैं।
दोस्तों या गैर-रिश्तेदारों को गिफ्ट पर टैक्स
समस्या तब शुरू होती है जब गिफ्ट किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो रिलेटिव या रिश्तेदार की परिभाषा में नहीं आता। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त या दूर के कजिन को 2 लाख का गिफ्ट देते हैं, तो टैक्स नियम लागू होंगे। अगर किसी वित्त वर्ष में गैर-रिश्तेदार से मिले गिफ्ट की कुल वैल्यू 50 हजार से ज्यादा हो जाती है, तो पूरा अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के तहत टैक्सेबल हो जाता। यानी अगर किसी दोस्त से 1 लाख मिले, तो उसे उस रकम पर टैक्स देना होगा।
शादी पर मिले गिफ्ट टैक्स फ्री
कानून में कुछ अपवाद भी हैं। शादी के मौके पर मिले गिफ्ट पूरी तरह टैक्स फ्री होते हैं, चाहे वो किसी से भी मिले हों और कितनी भी राशि के हों। इसी तरह, वसीयत या इनहेरिटेंस के जरिए मिली संपत्ति पर भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन जन्मदिन, गृह प्रवेश या अन्य मौकों पर गैर-रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट अगर 50 हजार से ज्यादा के हों, तो उन पर टैक्स देना होगा।
क्लबिंग रूल को समझिए
बच्चों या माता-पिता को दिए गिफ्ट टैक्स-फ्री हैं लेकिन अगर आप पत्नी या नाबालिग बच्चे को पैसे देते हैं और उस पर ब्याज या इनकम बनती है, तो वह आपकी आय में जुड़ जाएगी। लेकिन अगर आप बालिग बच्चों या कम इनकम वाले माता-पिता को पैसे देते हैं, तो टैक्स का फायदा मिल सकता है।
(प्रियंका कुमारी)